केंद्र और राज्य सरकार समय-समय पर नागरिकों के हित में विभिन्न योजनाओं की शुरुआत करते हैं। ऐसे ही हरियाणा राज्य सरकार द्वारा शुरू की गयी एक योजना है जिसका नाम है – अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना 2024, इस योजना का लाभ मुख्य रूप से प्रदेश के अनुसूचित जाति और गरीब वर्ग के लोगों को दिया जाएगा। Dr. Ambedkar Aawas Navinikaran Yojana Haryana में सभी पात्र लोगों को अपने घर की मरम्मत करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
आज इस लेख के माध्यम से हम आप को बीआर अंबेडकर आवास मरम्मत योजना के बारे में जानकारी देंगे। इस योजना का लाभ लेने के लिए आप को कौन कौन सी पात्रता पूरी करनी होगी। साथ ही आप को कौन से महत्वपूर्ण दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। इन सभी की जानकारी आप को इस लेख में मिल जाएगी।
बीआर अंबेडकर आवास मरम्मत योजना की शुरुआत हरियाणा अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा की गयी है। इस योजना में लाभ लेने के लिए सभी पात्र उम्मीदवार इस योजना में आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए उम्मीदवार को आवेदन प्रक्रिया शुरू होने पर आधिकारिक पोर्टल पर जाना होगा। जहाँ से वो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर सकेंगे और फिर आवेदन-प्रक्रिया को पूरा कर सकेंगे।
आप की जानकारी के लिए बता दें कि बीआर अंबेडकर आवास मरम्मत योजना का लाभ हरियाणा के सभी अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति और गरीब लोगों को मिलेगा। बताते चलें कि पहले इस योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता सिर्फ अनुसूचित वर्ग के लोगों को ही मिलती थी, जबकि पिछले साल से इस योजना का विस्तार किया गया है। और अब इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार अनुसूचित जाती के अतिरिक्त बीपीएल कार्ड धारकों को भी इस योजना का लाभ देगी।
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कुल मिलाकर अब Dr. अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना में बीपीएल कार्ड धारक व अनुसूचित जाति के लोग ही इस योजना में आवेदन कर सकते हैं। जिससे वो अपने घर को ठीक कर सकते हैं। और इसके लिए सरकार उन्हें 80 हजार रूपए तक की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी।
योजना का नाम | अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना |
संबंधित राज्य | हरियाणा |
संबंधित विभाग का नाम | हरियाणा अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग |
लाभार्थी | प्रदेश के बीपीएल और अनुसूचित वर्ग के लोग |
उद्देश्य | हरियाणा में पात्र लोगों को घर की मरम्मत हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना। |
सहायता राशि | राज्य सरकार द्वारा लाभार्थियों को कुल 80 हजार रूपए प्रदान किया जाएगा। |
आधिकारिक वेबसाइट | (haryanascbc.gov.in) |
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सरकार देगी 80 हजार रूपए की वित्तीय सहायता
हरियाणा अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा चलाई जा रही इस योजना में हरियाणा के अनुसूचित जाति और बीपीएल वर्ग में आने वाले आवेदकों को योजना (बीआर अंबेडकर आवास मरम्मत योजना) में वित्तीय सहायता दी जाएगी। इस योजना (बीआर अंबेडकर आवास मरम्मत योजना) में सिर्फ उन्हें लाभ मिलेगा जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। जो भी इसकी पात्रता मापदंडों को पूरा करेंगे उन्हें राज्य सरकार द्वारा उन्हें 80,000 रूपए की आर्थिक सहायता देगी।
आप को बता दें की पहले इस योजना (बीआर अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना) के तहत राज्य सरकार लाभार्थियों को मकान मरम्मत के लिए मात्र 50 हजार रूपए की राशि दी जाती थी। जिसे अब सरकार ने बढ़ाकर 80 हजार रूपए कर दिया है। ये राशि एक मुश्त दी जाएगी, जिसे लाभार्थी के पंजीकृत और आधार लिंक्ड बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाएगा।
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हरियाणा राज्य सरकार द्वारा बीआर अंबेडकर आवास मरम्मत योजना की शुरुआत प्रदेश के उन नागरिकों के लिए की है जो वित्तीय तौर पर कमजोर हैं। साथ ही जो अनुसूचित व पिछड़ी जाति वर्ग से आते हैं। बीआर अंबेडकर आवास मरम्मत योजना के अंतर्गत जो भी आर्थिक रूप से कमजोर परिवार होंगे, उन्हें अपने मकान की मरम्मत कराने के लिए राज्य सरकार आर्थिक सहायता देगी। प्रदेश में ऐसे बहुत से परिवार हैं जिनके बहुत ही पुराने घर हैं और उन्हें मरम्मत की आवश्यकता है। लेकिन इस के लिए उनके पास इतने पैसे नहीं है जिससे वो अपने घर की मरम्मत का काम पूरा करा सकें।
इसी वजह से वो जर्जर हो रहे मकानों में रह रहे हैं और अपनी जिंदगी को भी खतरे में डाल रहे हैं। इसी बात का ध्यान रखते हुए सरकार ने बीआर अंबेडकर आवास मरम्मत योजना की शुरुआत की है। इस योजना में उन्हें राज्य सरकार कुल 80 हजार रूपए की सहायता करेगी, जिससे वो अपने मकानों की मरम्मत का काम पूरा कर सकें।
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जो भी उम्मीदवार अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना में लाभ लेने के इच्छुक हैं उन्हें इस योजना में आवेदन करना होगा। आवेदन करने से पूर्व ये आवश्यक है की वो योजना के तहत निर्धारित पात्रता को पूरी करें। आगे आप बीआर अंबेडकर आवास मरम्मत योजना के अंतर्गत निर्धारित पात्रता शर्तों को जान सकते हैं।
- इस योजना (बीआर अंबेडकर आवास मरम्मत योजना) के अंतर्गत आवेदन करने वाले आवेदक हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए।
- आवेदक का अनुसूचित जाति / गैर अधिसूचित जाति तथा किसी भी श्रेणी के लेकिन बीपीएल वर्ग के उम्मीदवार होना आवश्यक है।
- ये आवश्यक है कि आवेदक ने इससे पहले किसी भी सरकारी विभाग से घर की मरम्मत अथवा निर्माण हेतु कोई अनुदान प्राप्त नहीं किया हो।
- आवेदक का मरम्मत हेतु मकान स्वयं के नाम पर होना चाहिए तभी उन्हें बीआर अंबेडकर आवास मरम्मत योजना का लाभ मिलेगा।
- सम्बंधित मकान का निर्माण कम से कम 10 वर्ष पूर्व हुआ हो। या इससे अधिक की अवधि हो। साथ ही मरम्मत की आवश्यकता हो।
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अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के अंतरगत जो भी पात्र / योग्य उम्मीदवार आवेदन करना चाहें वो आवेदन पूर्व इन दस्तावेजों को अवश्य तैयार कर लें। आप को बीआर अंबेडकर आवास मरम्मत योजना में आवेदन के समय इनकी आवश्यकता पड़ेगी।
- आवेदक का आधार कार्ड
- आधार लिंक्ड बैंक पासबुक फोटो सहित
- राशन कार्ड ( बीपीएल का )
- जाति प्रमाण पत्र
- हरियाणा स्थायी निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- मकान के सामने खड़े होकर एक फोटो
- प्लाट की रजिस्ट्री या फिर लाल डोरे से संबंधित रिपोर्ट ग्राम पंचायत सचिव द्वारा तस्दीक की गयी।
- परिवार पहचान पत्र (पीपीपी)
- बिजली का बिल या फिर पानी का बिल, चूल्हा टैक्स, हाउस टैक्स आदि में कोई एक।
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यदि आप भी अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना में आवेदन के इच्छुक है तो आप यहाँ दी गयी प्रक्रिया के माध्यम से इस योजना (बीआर अंबेडकर आवास मरम्मत योजना) में आवेदन कर सकते हैं।
- सबसे पहले आप को हरियाणा के सरल पोर्टल – Antyodaya-Saral Portal (saralharyana.gov.in) पर जाना होगा।
- इसके बाद आप पोर्टल के होम पेज पर पहुंचेंगे।
- यहाँ आप को निर्धारित स्थान पर परिवार आईडी भरनी होगी।
- इसके बाद आप पोर्टल पर लॉगिन हो जाएंगे।
- यहाँ आप को संबंधित स्कीम के लिंक पर क्लिक करना है।
- इसके बाद आवेदन पत्र खुल जाएगा।
- अब आप को आवेदन पत्र में पूछी गयी सभी जानकारी भरनी होगी।
- सभी जानकारी भरने के बाद सभी आवश्यक दस्तावेजों की कॉपी भी अपलोड कर दें।
- आवेदन शुल्क का भुगतान करें।
- और फॉर्म को सब्मिट कर दें।
- इस तरह आप की आवेदन की ये प्रक्रिया भी पूरी हो जाएगी।
हरियाणा के श्रम विभाग में पंजीकृत व्यक्ति के लिए 30 रूपए का शुल्क भुगतान होगा।
महत्वपूर्ण नोट : कृपया ध्यान दें आप आधिकारिक वेबसाइट – (haryanascbc.gov.in) पर जाकर होम पेज पर SOCIAL DEVELOPMENT SCHEMES गयी Dr B R Ambedkar Housing scheme for Scheduled Castes and Denotified Tribes के विकल्प पर क्लिक करके इस योजना (बीआर अंबेडकर आवास मरम्मत योजना) से जुडी सभी आवश्यक जानकारी देख सकते हैं। आवेदन पूर्व एक बार इस पर जाकर अवश्य सभी जानकारी पढ़ लें।
अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना हरियाणा राज्य सरकार ने शुरू की है।
इस योजना की शुरुआत अनुसूचित जाति व बीपीएल वर्ग (गरीबी रक्षा से नीचे वाले परिवार) के लिए शुरू की गयी है।
इसमें आप ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
इसके लिए आप को आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, मकान के साथ ओनर की फोटो, राशन कार्ड आदि अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेजों की जरुरत होगी। अधिक जानकारी के लिए आप इस लेख को पढ़ें।